सोलन में दीपावली के त्यौहार व कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी

सोलन, 03 नवंबर : जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33 एवं 34 तथा आमजन के कल्याण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग किसी भी व्यक्ति के परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है। कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अनिवार्य है।

कृतिका कुलहरी ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत 03 तथा 04 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक सोलन से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग को प्रतिबन्धित कर दिया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों लागू नहीं होंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी सरकारी अथवा निजी परिसर में जाने के लिए प्राधिकृत होगी। सरकारी अथवा निजी संस्थान के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला के सभी उपमंडलाधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 60 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्राधिकृत होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


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