केलांग, 22 अगस्त : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 लाहौल-स्पीति अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के प्रावधान के अनुसार तैयार ये सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अलावा एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केलांग, एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काजा और सभी तहसीलदार व उप तहसीलदार के कार्यालयों में 27 अगस्त तक आमजन के निरीक्षण के लिए निशुल्क उपलब्ध रहेंगी।
यदि किसी भी व्यक्ति को 21-लाहौल-स्पीति अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियों को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अलावा एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केलांग, एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काजा और सभी तहसीलदार व उप तहसीलदार के कार्यालयों में 27 अगस्त तक प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्त आपत्तियों या सुझावों का निपटारा 30 अगस्त तक किया जाएगा।