धर्मशाला 24 जून: उप निदेशक कृषि ने वीरवार को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को व्यापक आधार पर अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, जलभराव, ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली फसल की हानि की स्थिति में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2021-22 के दौरान रिवैम्पड प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में दो फसलें मक्की व धान अधिसूचित की गई है।
मक्की फसल के लिए जिला कांगड़ा की 19 तहसीलों देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, बड़ोह, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्यान, पालमपुर तथा जयसिंहपुर व 15 उप तहसीलों परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, हारचक्कीया, दारिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सुरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल, आलमपुर अधिसूचित की गई है जबकि धान की फसल के लिए 11 तहसीलें देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, धर्मशाला, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्थान, पालमपुर, जयसिंहपुर तथा 11 उप तहसीलें परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, बड़ोह, शाहपुर, हारचक्कीया, दारिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सुरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल तथा आलमपुर अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके बारे में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कृषि विभाग की वेबसाइट www.hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है।
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारू ढंग से जारी रख सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उप तहसीलों में अधिसूचित फसलें (मक्की व धान ) उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान फसल बीमा करवा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभनहीं उठाना चाहता है तो वो इसके बारे में अपनी घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंको या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है।
किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान नजदीकी विकास खंड के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी , विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से संपर्क कर सकते है। बीमा कंपनी व प्रीमियम की दरें जिला कांगड़ा में खरीफ 2021-22 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लि० द्वारा अधिसूचित की गई हैं। किसान द्वारा दोनों फसलों के लिए देय प्रीमियम 600 रुपए प्रति हेक्टेयर 24 रुपए प्रति कनाल है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 को निर्धारित की गई है तथा बीमित राशि 30000 रुपए प्रति हेक्टेयर 1200 रुपए प्रति कनाल है। योजना के अंतर्गत पंजीकरण 1 अप्रैल, 2021 से शुरू हो चुका है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जिला में टमाटर की फसल अधिसूचित की गई है। योजना के अंतर्गत जिला के भेडू महादेव, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, रैत, भवारना, बैजनाथ क्षेत्र में टमाटर की फसल का बीमा करने के लिए अधिसूचित लिए गया है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान भाई अपनी टमाटर की फसल को 200 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से प्रीमियम देकर बीमा करवा सकते हैं जिसकी राशि 4000 रुपए प्रति कनाल है।
उन्होंने जिला कांगड़ा के समस्त किसानों से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाने हेतु मक्की व धान की फसल का 15 जुलाई, 2021 व टमाटर की फसल का 31 जुलाई, 2021 से पहले बीमा करवाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-116-515 तथा मोबाइल नंबर 85569 84061 पर क्षेत्र पर्यवेक्षक (ऐआईसी) नीरज कुमार व 8219163687 पर क्षेत्र पर्यवेक्षक एसबीआई जनरल इंसोरेंस कंपनी समर कुमार से सम्पर्क कर सकते हैं।