राजनीतिक रैली अथवा जनसभा के लिए ARO देते हैं निर्धारित स्थल की अनुमति : बोले डीसी

एमबीएम न्यूज़/नाहन

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को जनसभा अथवा रैली इत्यादि करने के लिए स्थल का आबंटन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम द्वारा किया जाता है। जिसमें “पहले आओ-पहले पाओ” को प्राथमिकता दी जाती है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने शुक्रवार को यहां देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान राजनैतिक रैली अथवा जनसभा के लिए स्थान निर्धारित किए गए है।

जिनके आबंटन का दायित्व संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी का होता है। उन्होने कहा कि जिला में कार्यरत सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों को उनकी मांग के अनुसार जनसभा के लिए निर्धारित स्थल की अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्होने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नाहन चौगान में जनसभा अथवा रैली करने के लिए भाजपा के अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आवेदन नहीं किया गया था।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन करवाने के लिए प्रभावी पग उठाए गए हैं। चुनावी ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की गई है। उन्होने कहा कि जिला में कार्यरत सभी पांच एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना की जाए। निर्वाचन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य किया जाए।


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