केवल वोटर स्लिप के आधार पर नहीं किया जा सकेगा मतदान

एमबीएम न्यूज़/ सोलन

मतदाता को केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मतदाता को अपनी पहचान दर्शाने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र ना होने की सूरत में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए।

अन्य 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।  इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए। फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,  मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों और  विधायकों को जारी किए गए।

सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर जिलेे के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *