एमबीएम न्यूज़ / कुल्लू
जिला दण्डाधिकारी यूनुस ने कहा कि जिले के कुछ भागों में अवैध ढंग से करवाई जा रही पैराग्लाईडिंग व राफ्टिंग के मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है और दोषी पाए जाने पर कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। वह आज यहां साहसिक खेलों की विनियामक समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यूनुस ने कहा कि जीवन को लेकर शून्य सहिष्णुता को अपनाया गया है और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।
साहसिक खेलों की व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए और इसके लिए उपयुक्त तंत्र को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैलानियों तथा स्थानीय लोगों से सुरक्षा उपायों को लेकर शिकायतें आती हैं। डोभी तथा बिजली महादेव में पैराग्लाईडिंग अवैध ढंग से करवाई जा रही है। तलोगी में भी अनाधिकृत रूप से साहसिक गतिविधियां जारी रखने की शिकायतें हैं। उन्होंने इन स्थानों पर से पैराग्लाईडिंग की पूरी संरचना को हटाने के लिए एसडीएम तथा जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा हालांकि साहसिक खेलों के नियमन के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा दिशा.निर्देश भी खेलों के नियमन के लिए काफी हैं और इनका पूरी तरह अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना उनकी मंशा नहीं है, लेकिन अनाधिकृत तौर.तरीकों को अपनाने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा की सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना हैलमैट के पैराग्लाईडिंग करने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसा करना जिंदगी को दांव पर लगाना है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित राफ्टिंग बोर्ड व काउंटर तुरंत से हटाने को कहा। उन्होंने एसोसियेशन को 10 दिनों के भीतर अपने स्थल का संविधान तैयार कर उन्हें सौंपने को कहा। उन्होंने साहसिक खेलों में मापदण्डों को अपनाने तथा लोगों की सुरक्षा को लेकर एसोसियेशन की जिम्मेवारी तय की।
साहसिक खेलों की दरों को महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करेंयूनुस ने कहा कि पैराग्लाईडिंग व राफ्टििंग की निर्धारित दरें हैं और सैलानियों की सुविधा के लिए इन दरों को डिस्पले किया जाए। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को साहसिक खेलों की दरों को दर्शाते हुए पैम्फलेट प्रकाशित करवाने तथा इन्हें पर्यटकों व साहसिक खेलों से जुड़े संगठनों को उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रायः सैलानी ओवरचार्ज को लेकर शिकायतें करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातों का प्रचार करते हैं।
जिससे राज्य के पर्यटन को नुकसान होता है और साथ ही राज्य की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने साहसिक खेल संगठनों तथा टैक्सी चालकों को सैलानियों के साथ मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की बात कही ताकि राज्य का अच्छा संदेश देश के विभिन्न भागों तक पहुंचे।सैलानियों से दुव्र्यवहार की शिकायतों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई उन्होंने पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलुकी अथवा दुव्र्यवहार करने पर नजर रखने तथा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नशे की हालत में यदि राफ्टर पाया जाता है तो उसका लाईसेन्स तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना करने का भी प्रावधान है। उन्होंने इस संबंध में समितियों को समय-समय पर निरीक्षण के दौरान राफ्टर का मेडिकल परीक्षण करवाने के भी निर्देश दिए। जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी उपमण्डलाधिकारियों ;नाद्ध को जिला की तर्ज पर विनियामक समितियों का गठन करने को कहा।
उन्होंने साहसिक स्थलों के औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए और नियमों को लेकर किसी प्रकार की उल्लघंना पर सख्ती से निपटने को कहा। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को साहसिक खेलों के लाईसेन्स जारी करते समय सावधानी बरतने को कहा।
बैठक में कुल्लू के एसडीएम अनुराग चंद्र शर्मा, मनाली के एसडीएम अश्वनी कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान के निदेशक कर्नल नीरज राणाए जिला पर्यटन विकास अधिकारी डीण्सीण् नेगी, उप-अधीक्षक पुलिस आशीष शर्मा, पैराग्लाईडिंग व राफ्टिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष रोशन लाल व रोशन ठाकुर तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।