विज्ञापन को प्रकाशित एवं प्रसारित करने से पूर्व MCMC की प्रमाणिकता अनिवार्य – डीसी

एमबीएम न्यूज़/नाहन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ललित जैन ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए है कि वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पूर्व इसका प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाऐं। जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण  एवं निगरानी समिति का गठन करके क्रियाशील बनाया गया है।

 उन्होने कहा कि जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। उन्होने कहा कि एमसीएमसी को जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय नाहन में स्थापित किया गया है। जोकि 24 घंटे कार्य कर रहा है। इस केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का आईटी विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है।

विज्ञापन और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचार पत्रों के व्यय को संबधित राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। डीसी ने जिला में कार्यरत सभी केबल ऑपरेटरों को भी निर्देश दिए है कि वह अपने केबल नेटवर्क ऐसे कोई भी विज्ञापन और ऑडियो-विसुअल प्रदर्शित न करें, जिसका प्रमाणीकरण एमसीएमसी द्वारा न किया गया हो।

उन्होने मीडिया से आग्रह किया कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशिका के अनुरूप ही चुनाव संबंधी समाचारों को प्रकाशित व प्रसारित करें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में मीडिया का विशेष योगदान रहता है। भ्रामक समाचारों के प्रकाशन एवं प्रसारण करने में गुरेज रखें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाए जा सके।


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