अमरप्रीत सिंह/सोलन
आगामी गर्मी के सीजन में वनों को लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
उपायुक्त विनोद कुमार द्वारा जारी आदेश में जिला के सभी गांवों के वयस्क पुरुषों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि इस तरह की घटनाओं के दौरान वे पैट्रोलिंग के अलावा अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाएंगे ताकि वन संपदा के अलावा सार्वजानिक संपत्ति को आग के चलते होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
ये आदेश हिमाचल प्रदेश विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट-1964 के तहत जारी किया गया है। आदेश 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक पूरे जिले में लागू रहेगा।