एमबीएम न्यूज़/कुल्लू
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त यूनुस ने आज यहां एक आदेश जारी करते हुए आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट किसी भी उम्मीदवार के पक्ष प्रचार-प्रसार करने के लिए वाहनों पर पोस्टर लगाना, लाउड स्पीकर लगाना अथवा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि जिला में निर्वाचनों के दौरान इस प्रयोजनार्थ नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे उड़न दस्तों व निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए न करें।