एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
रिटर्निंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) हमीरपुर डॉ. ऋचा वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है , जो किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार में तीन टीमें उडऩ दस्ते के रूप में गठित की गईं हैं। उन्होंने समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि वे निर्वाचनों के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह अपराध की तुरंत शिकायत जिला हमीरपुर में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित टोल फ्री दूरभाष नंबर 1950 पर सूचित कर सकता है।