नितेश सैनी /सुंदरनगर
जिला न्यायालय मंडी में विचाराधीन एक चेक बांउस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 मंडी अमरदीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास के साथ शिकायतकर्ता को 9 लाख 10 हजार रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता अतुल मित्तल पार्टनर मैसर्ज कुलदीप चंद एंड संज,सौलीखड्ड जिला मंडी ने अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा के माध्यम से दोषी हेमराज गुप्ता पुत्र बनारसी दास,प्रोप मैसर्ज बनारसी दास एंड संज निवासी गांव व डाकघर बग्गी,तहसील सदर,जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा व नरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता से पैट्रोलियम उत्पाद उधार लिए थे और इस खरीद को लेकर दोषी द्वारा शिकायतकर्ता को 10 लाख रूपयों का भुगतान करना था। उन्होंने कहा कि राशि के भुगतान के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को 5-5 लाख रूपए के दो चेक दिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगें।
अधिवक्ता भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि दोषी हेमराज गुप्ता के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गए थे। वहीं दोषी ने न्यायालय में केस दायर होने से पहले शिकायतकर्ता को उपरोक्त राशि को लेकर एक लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केस के दौरान दोषी अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान शिकायतकर्ता को करने में असफल रहा।
इस पर अदालत ने फैंसला सुनाते हुए दोषी को छह माह का साधारण कारावास व शिकायतकर्ता को फैसला सुनाने के एक माह के अंदर 9 लाख 10 हजार रूपए हर्जाना देने और हर्जाना नहीं देने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।