चेक बांउस मामले में हर्जाने के साथ एक वर्ष का कारावास

नितेश सैनी /सुंदरनगर  

न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बांउस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर की अदालत ने चेक बाउंस के मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास व शिकायतकर्ता हर्जाना देने का फैसला सुनाया।

शिकायतकर्ता विजय कुमार पुत्र छोटू राम निवासी व डाकघर भोजपुर,तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी ने अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा के माध्यम से दोषी मैसर्ज तासू इंजीनियरिंग के प्रोप्राइटर तजिंदर कुमार गुप्ता निवासी व डाकघर रती,तहसील बल्ह,जिला मंडी के खिलाफ  चेक बाउंस होने पर अदालत में  मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा ने कहा कि दोषी तजिंदर कुमार गुप्ता का शिकायतकर्ता से 2 लाख 50 हजार रूपयों का लेन-देन था। दोषी ने उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को 2 लाख 50 हजार रूपए का चेक दिया था।

उन्होंने कहा कि दोषी ने चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा ने कहा कि दोषी तजिंदर कुमार गुप्ता के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। वहीं दोषी ने केस के दौरान भी शिकायतकर्ता को 2 लाख 50 हजार रूपए का भुगतान करने में असफल रहा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 75 हजार रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई।


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