एमबीएम न्यूज़/ऊना
जिला सत्र न्यायधीश ऊना डीआर ठाकुर की अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी कार चालक को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास और 8 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान अश्विनी कुमार निवासी बसाल के रूप में हुई है। मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी अशोक कुमार धीमान ने बताया कि 9 जुलाई को शिवदत्त और सोहारी निवासी होमागार्ड जवान विजय कुमार झलेड़ा में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक डयूटी पर तैनात थे।
इस दौरान गश्त के चलते शिवदत्त अपने स्कूटर पर सवार होकर सैंट्रल बैंक का एटीएम चैक करने गया। वापिस आते समय अंब की ओर से आ रही कार नंबर (एचपी 19 4747) ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में शिवदत्त बुरी तरह लहुलुहान हो गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले के तहत पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
वीरवार जिला सत्र न्यायधीश डीआर ठाकुर की अदालत ने कार चालक अश्विनी कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत 4 माह साधारण कारावास व 1 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन कैद, धारा 304ए के तहत 1 साल साधारण कारावास और 2 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह कैद और धारा 304ए के तहत 3 साल कठोर कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।