एमबीएम न्यूज़ / ऊना
सड़क हादसे के मामले में गाड़ी चालक को दोषी करार देते हुए जेएमआईसी-2 ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने कारावास और जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी 2010 की शाम पंजाब के होशियारपुर निवासी संजय कुमार अपनी पत्नी सुदेश कुमारी के साथ बाईक पर सवार होकर मैहतपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बहडाला बाजार में एक स्कॉर्पिया गाड़ी नंबर एचपी 40बी 3500 के चालक ने गलत दिशा में आकर बाइक को हिट कर दिया। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गया। जिसमें सुदेश कुमारी को गंभीर चोटें पहुंची। घायलों को अस्पताल में उपचाराधीन करवाया गया। जबकि पुलिस ने गाड़ी चालक सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 व 338 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
एडीए आरके शर्मा ने बताया कि सोमवार को जेएमआईसी-2 ऐश्वर्या शर्मा ने गाड़ी चालक सुरेंद्र कुमार को हादसे के लिए दोषी करार देते हुए धारा 279 और 337 के तहत एक-एक माह कारावास और 500-500 रूपये जुर्माना और धारा 338 के तहत दो माह की कारावास और 500 रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने किए हैं।