एमबीएम न्यूज़/कुल्लू
विशेष न्यायधीश कुल्लू-दो जीया लाल की अदालत ने एक चरस तस्कर को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सजा खूब राम पुत्र लाहुलू राम निवासी कोट खमारड़ा औट जिला मंडी काे सुनाई गई है। उक्त व्यक्ति को चार साल की सजा के साथ साथ 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष न्यायधीश कुल्लू-दो जीया लाल की अदालत ने एक चरस तस्कर को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सजा खूब राम पुत्र लाहुलू राम निवासी कोट खमारड़ा औट जिला मंडी काे सुनाई गई है। उक्त व्यक्ति को चार साल की सजा के साथ साथ 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भुगतने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि खूब राम को पुलिस ने मणिकर्ण घाटी के चील मोड़ के पास 700 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। उसके बाद कुल्लू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लिहाजा वीरवार को आरोप तय होने पर न्यायालय से सजा सुनाई गई है।