आरोप साबित न होने पर तस्कर बरी 

एमबीएम न्यूज़/ऊना 
पुलिस द्वारा चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए दो लोगों को एडीजे-2 प्रीति ठाकुर की अदालत ने आरोप साबित न होने के चलते बरी कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के वकीलों सुखवंत सिंह बोपाराय और मीनाक्षी राणा ने बताया कि पुलिस ने 27 दिसंबर 2016 को मंडी जिला के पधर निवासी बुद्धि सिंह और गुलाब सिंसकी कि यह चरस इन दोनों के पास से बरामद हुई।

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               जिसके चलते एडीजे-2 प्रीति ठाकुर ने दोनों आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया।ह पर पुलिस ने करीब 3 किलो 665 ग्राम चरस तस्करी का आरोप जड़ते हुए केस दर्ज किया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस यह साबित नहीं कर

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