चरस आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत 

नितेश सैनी/सुंदरनगर
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की सुंदरनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए चरस आरोपी को मंगलवार को  न्यायालय में पेश किया गया। वहीं न्यायालय द्वारा चरस आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौर हो कि एसएचओ गुरबचन सिंह की अगवाई में सोमवार को पुलिस टीम ने एनएच-21 पर स्थित पुंघ में नाका लगा रखा था।

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           इसी दौरान हाईवे पर वाहनों की रूटीन जांच के दौरान जिला की ओर से पंजाब रोडवेज की मनाली-चंडीगढ़ बस को जांच के लिए पुलिस द्वारा रोका गया। बस की चैकिंग में पुलिस टीम ने बस में सवार एक युवक के सामान की जांच में 505 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी की पहचान जिला कुल्लू के गांव रोपा निवासी रोहित (21 वर्ष) पुत्र जोगिंद्र सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपीयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20,61 व 85 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
         जानकारी देते हुए एसएचओ गुरबचन सिंह ने बताया कि चरस आरोपी को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 हितेंद्र शर्मा के न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा न्यायालय से आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई। जिस पर न्यायालय ने न्यायिक हिरासत को मंजूर करते हुए चरस आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सब जेल मंडी भेज दिया गया है।

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