दो चेक बाउंस मामले में 1 वर्ष का कारावास…

नितेश सैनी/सुंदरनगर
न्यायालय ने दो चेक बाउंस मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 अशोक कुमार की अदालत ने एनआई एक्ट,1881 की धारा-138 में चैक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता रोशन लाल के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता रोशन लाल पुत्र मोहन निवासी मलाहणू, डाकघर चुनाहन, तहसील सदर, जिला मंडी ने उनके माध्यम से आरोपी श्याम लाल पुत्र रोशन लाल निवासी अप्पर बेहली, तहसील सुंदरनगर, मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2 लाख 50 हजार रुपए लिए थे। उन्होंने बताया कि दोषी ने राशि भुगतान के लिए 2 लाख 50 हजार का चेक शिकायतकर्ता को दिया था।

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            वहीं दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाउंस हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-1 अशोक कुमार की अदालत ने चेक बाउंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैंसला सुनाया।
         शिकायतकर्ता रोशन लाल पुत्र मोहन निवासी मलाहणू, डाकघर चुनाहन, तहसील सदर, जिला मंडी के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता रोशन लाल पुत्र मोहन निवासी मलाहणू, डाकघर चुनाहन, तहसील सदर, जिला मंडी ने उनके माध्यम से दोषी टेक चंद पुत्र सुख राम निवासी महादेव, तहसील सुंदरनगर, मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
          उन्होने बताया कि दोषी ने 2 लाख 50 हजार रूपए का चेक शिकायतकर्ता को भुगतान के लिए दिया था। दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाउंस हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई है।

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