एमबीएम न्यूज़ /सोलन
जिला दंडाधिकारी सोलन ने द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियम) आदेश 2000 के खंड 9 (ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन के विभिन्न स्थानों पर 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है।
इन आदेशों के अनुसार जिले के जयनगर वाया बडल, उखू में मैसर्ज शहीद प्रदीप गैस सर्विस, रामशहर द्वारा 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का विक्रय मूल्य 747 रुपए निर्धारित किया गया है। इस मूल्य में प्रति सिलेंडर अतिरिक्त मजदूरी 23 रुपए भी समाहित है।
यह दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। इन आदेशों के अनुसार 19 किलोग्राम वाले वाणिज्य संबंधी गैस सिलेंडर का मूल्य कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य एवं भाड़ा दर द्वार परिदान प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त ही रहेगी।
जो उपभोक्ता गोदाम से गैस सिलेंडर लेंगे उन्हें गैस कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्रति सिलेंडर 15 रुपए की छूट प्राप्त होगी। 5 किलोग्राम वाले रिफिल गैस सिलेंडर का मूल्य कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। जिले के सभी गैस वितरकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न वसूलें।