एमबीएम न्यूज़/ कुल्लू
जिला की कुछ पंचायतों और जिला परिषद के एक वार्ड में 29 जुलाई को होने वाले उपचुनावों की प्रक्रिया के दौरान इन क्षेत्रों शराब की बिक्री व वितरण पर पूूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश युनूस ने कहा कि इसका उलंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों को छह माह का कारावास व दो हजार स्पये जुर्माना हो सकता है।
पंचायत उप चुनाव वाले क्षेत्रों में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध।
कुल्लू जिला की कुछ पंचायतों और जिला परिषद के एक वार्ड में 29 जुलाई को होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश युनूस ने कहा कि इसका उलंघन करने वालों को दो वर्ष का कारावास व जुर्माना हो सकता है। डियूटी पर तैनात पुलिस व अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
48 घंटे पहले बन्द हो जाएगा प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त युनूस ने आज अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि दिनांक 29 जुलाई 2018 को विकास खण्ड बन्जार एवं निरमण्ड के जिन वार्डो में उप चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बन्द हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की बैठकों , सभाओं, और सार्वजनिक बैठकों को सम्बोधित करने व जनता को चुनाव से सम्बन्धित सामग्री टेलीविजन, सिनेटोमोग्राफ द्वारा दिखाने या लोगों को इकट्ठा कर गीत संगीत के माध्यम से या मनोरंजन के अन्य साधनों के द्वारा चुनावों को प्रभावित करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसका उलंघन करने वालों को दो वर्ष का कारावास व जुर्माना हो सकता है।