एमबीएम न्यूज़ / हमीरपुर
जिला दंडाधिकारी डा0 ऋचा वर्मा ने पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए एलपीजी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्र्रिव्यूशन आदेश 2000 के अंतर्गत आदेश पारित कर जिला में नए एलपीजी सिलेंडर वितरण रूट चार्ट की अधिसूचना जारी की है। आदेश के अनुसार हमीरपुर गैस सर्विस हमीरपुर प्रति माह पहले तथा तीसरे सोमवार को सुबह 10 बजे से अणुकलां तथा बराड़बल्ह में गैस सिलैंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार यह एजेंसी स्थानीय वार्ड नम्बर4, 6 तथा 8 में हर महीने सोमवार को, सलासी, झनियारी, जोल सप्पड़ में हर माह के पहले तथा तीसरे मंगलवार को, रंगस,नोहंगी, दंगड़ी, लाहड़ कोटलू तथा भुंपल में दूसरे तथा चौथे मंगलवार को।

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आदेश के अनुसार प्रत्येक एलपीजी वितरक को रूट चार्ट के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडरोंं का वितरण करना अनिवार्य है। प्रत्येक वितरक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर फोकल प्वाइटों पर गैस की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक एलपीजी वितरक को गोदामों में सिलेंडर्स का समुचित भण्डारण करना अनिवार्य हो गाए। ताकि स्त्रोत से एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रूट चार्ट के अनुसार सिलेंडर्स का वितरण सुचारू रूप से होता रहे। स्त्रोत से गैस की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में छूटे हुए क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति करने के लिए रूट चार्ट में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। उन क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति वैकल्पिक दिनों में की जाएगी।
रूट चार्ट पर जाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वितरक को अपने-अपने क्षेत्रों में रूट चार्ट का प्रकाशन तथा प्रसारण करना अनिवार्य होगा। ताकि सभी उपभोक्ताओं को गैस के वितरण रूट चार्ट के संबंध में पता चल सके। प्रत्येक वितरक को अपने गोदाम तथा दुकान के बाहर निर्धारित रूट चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वितरक को शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के आधार पर उसी दिन एलपीजी सिलेंडर्स की होम डिलीवरी की जानी अनिवार्य हैं। प्रत्येक वितरक को निर्धारित समय पर एलपीजी सिलेंडर्स के वाहन को गोदाम से रूट पर भेजना अनिवार्य होगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति स्त्रोत से बाधित होने की स्थिति या कमी होने की स्थिति में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हमीरपुर, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य होगा।