नितेश सैनी / सुंदरनगर
न्यायालय में विचाराधीन एक कैदी को घर में घुस कर छेडछाड़ के आरोप में अदालत ने एक साल का कारावास व 15 हजार जुर्माना देने का फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हितेंद्र शर्मा की अदालत ने मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल का कारावास व 15 हजार का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को पंद्रह दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।