कांगड़ा उपमंडल का ट्रैफिक प्लान निर्धारित….

एमबीएम न्यूज़ / धर्मशाला
   कांगड़ा उपमंडल में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, वाहन दुर्घटनाओं से बचाव के लिये और स्थानीय लोगों की सहूलत को देखते हुये विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने और सभी पक्षकारों से बैठक करने के उपरांत जिला दण्ड़ाधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्षेत्र के यातायात प्लान की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के तहत मिनी सचिवालय परिसर कांगड़ा, यात्री सदन गुप्त गंगा कांगड़ा, लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित स्थलों और नगर पालिका कांगड़ा द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क किये जा सकेंगे। इसके अलावा एसडीएम निवास और हाउसिंग बोर्ड की तरफ के मुख्य मार्ग, टंडन क्लब के साथ लगती सड़क पर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक वाहन पार्किंग पर रोक रहेगी जबकि तहसील चौक, गगल चौक और घुरकड़ी चौक के 100 मीटर के दायरे में भी पार्किंग पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही मेला चौक से बस स्टैंड कांगड़ा तक, तहसील चौक से गुप्त गंगा चौक तक के क्षेत्र को टो-अवे-जोन अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के तहत कांगड़ा बाई-पास से घुरकड़ी चौक वाया बस स्टैंड, गुप्त गंगा चौक से तहसील चौक कांगड़ा पर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
    इसके अलावा एसडीएम निवास बाई पास रोड कांगड़ा, पुलिस थाना कांगड़ा के समक्ष, टंडन क्लब के समीप, भू-अधिग्रहण कार्यालय जमानाबाद रोड़ के समीप, नेहरू चौक मंदिर बाजार, तहसील चौक, बस स्टैंड, फोर्टिस अस्पताल के समीप और नगर पालिका मैदान के सामने सायं 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक सामान उतारने व चढ़ाने का कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही मन्दिर बाजार क्षेत्र में यातायात को सुचारू रखने के लिये तहसील चौक से दोमेला चौक तक के मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिये प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक के लिए वन-वे किया गया है।

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