एमबीएम न्यूज़ / कुल्लू
स्पेशल जज जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की सजा और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा कुर्म दत्त पुत्र हरिचंद जरवाला बंजार के सुनाई गई है।
उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने सरकार की ओर से मामले की पैरवी करते हुए बताया कि 9 फरवरी 2015 को पुलिस ने उक्त व्यक्ति को 855 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
उसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लिहाजा, मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।