एमबीएम न्यूज़/ हमीरपुर
चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने एक आरोपी को पाँच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत ने संजीव कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी गाँव माँज डाकघर मुण्डखर के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
विजिलन्स विभाग के एसआई ने आरोपी को 400 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अक्तूबर 2015 को नाकाबंदी के दौरान आरोपी झनियारा में चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था।
जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने जानकारी दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग साबित हुआ है। माननीय अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यावसायिक होने के कारण आरोपी को पाँच साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है।