चरस तस्कर को दस साल की कैद

कुल्लू (एमबीएम न्यूज़) : जिला अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जिया लाल की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यह सजा लगवैली के ढलवाना निवासी लाल चंद को सुनाई गई है।

     अतिरिक्त जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि उक्त व्यक्ति को 22 जनवरी, 2016 को सैंज के धाउगी स्थित जीरो प्वाईंट में 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था।

     जिसके चलते व्यक्ति के खिलाफ बंजार थाना में मामला दर्ज किया था और पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था और मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को आरोप तय होने पर यह सजा सुनाई गई है।


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