शिलाई में यातायात व्यवस्था हेतु आदेश जारी

वाईफ्रकेशन से अस्पताल गेट तक नो पार्किग जोन घोषित
नाहन (एमबीएम न्यूज़ ): जिला दण्डाधिकारी  बीसी बडालिया ने एक आदेश जारी कर शिलाई बाजार में यातायात व्यवस्था को नियन्त्रित करने तथा जन साधारण की सुविधा हेतू शिलाई अस्पताल सड़क को बालीकोटी सड़क के वाईफ्रकेशन से अस्पताल गेट तक नो पार्किग जोन घोषित किया गया है व गाड़ी द्वारा सामान को उतारने व चढ़ाने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होगा।
      नाया, टिम्बी तथा पांवटा साहिब व रोनहाट, हलांह की तरफ जाने वाले वाहनों, बसों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार एक समय में एक बस या वाहन खडा किया जाएगा। आदेश के अनुसार मुख्य बाजार शिलाई व उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय शिलाई सड़क को नो पार्किग जोन व साईलेंस जोन घोषित किया गया है तथा इस सड़क पर सिविल सप्लाई की गाडियों लोड़िग अपलोडिग सांय 6ः30 बजे से 8 बजे तक की जाएगी व बाली कोटी की तरफ जाने वाले वाहनों को लोक निर्माण विभाग के गेट के बाहर निर्धारित स्थान पर एक समय में 6-7 वाहनों को खड़ा किया जाएगा।
       रोनहाट की तरफ जाने वाले वाहनों को पहाड़ी की तरफ खडा किया जाए तथा नाया टिम्बी को जाने वाले वाहनों को नाया सड़क वाईफ्रिकेशन से थोड़ा पहले निर्धारित स्थान पर एक समय में 4-5 वाहन ही खड़े किए जाए।

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